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1 |
अधीनस्थ स्टाफ के स्थापन से सम्बन्धित कार्य।
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2 |
खाण्डसारी निरीक्षक व खाण्डसारी अधिकारी के कार्यालयों का वर्ष में कम से कम दो बार विस्तृत निरीक्षण करना। इन निरीक्षण की प्रतियॉ समय से उप चीनी आयुक्त को भेजें । इसके अतिरिक्त पर्याप्त संख्या में इन कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी करना।
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3 |
अपने कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण करना। निरीक्षण प्रतियॉ समय से उप चीनी आयुक्त/चीनी आयुक्त की भेजेगें। |
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4 |
खाण्डसारी अधिकारियों के यात्रा कार्यक्रमों को अनुमोदित करना और यात्रा के माह से अगले माह के अन्त तक यात्रा बिलो को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत करना।
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5 |
आहरण एवं वितरण अधिकारी के कार्य, लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य।
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6 |
आडिट आपत्तियों से सम्बन्धित रजिस्टरों एवं अभिलेखों का अद्यावधि रख रखाव खाण्डसारी निरीक्षक कार्यालयों एवं अपने कार्यालय में सुनिश्चित कराना।
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7 |
बजट व एस0एन0डी0 के प्रस्तावों की अपने स्तर से समीक्षा करना ।
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8 |
विधान सभा एवं विधान परिशद् के प्रश्नों पर अपने स्तर से परीक्षण करके समय से सूचना भिजवाना।
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9 |
मुख्यालय को भेजे जाने वाले विवरण पत्रों, सूचनाओं आदि को सही रूप में समय से भिजवाना।
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10 |
इकाई के स्थानान्तरण, परिवर्तन, नामान्तरण सम्बन्धी सभी मामलों का निस्तारण।
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11 |
शक्ति चालित एवं हस्त चालित केन्द्रापगों के लाइसेंसों को नवीकरण करना।
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12 |
इकाइयों के नवीन लाइसेंस आवेदन पत्रों पर स्पष्ट एवं पूर्ण रिपोर्ट तीन सप्ताह के अन्दर भेजना।
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13 |
शक्ति चालित एवं हस्त चालित केन्द्रापगों के नये लाइसेंस देना।
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14 |
इकाइयों के सम्बन्ध में निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही करना।
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15 |
अभियोजनीय मामलों में न्यायालय में समय से वाद दायर करना एवं प्रगति पर नजर रखना तथा तत्परतापूर्वक पैरवी सुनिश्चित कराना।
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16 |
इकाई स्वामियों द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय मे दायर याचिकाओं की विधिवत् एवं तत्परतापूर्वक पैरवी करना एवं उनमें शपथ पत्र लगवाना महत्वपूर्ण मामलों में स्वयं शपथ पत्र लगायेगें।
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17 |
कर निर्धारण अधिकारी से समय से कर निर्धारण सुनिश्चित कराना।
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18 |
वसूली प्रमाण पत्र समय से जारी करना व राजस्व अधिकारियों से संपर्क करके समय से वसूली सुनिश्चित करना।
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19 |
गन्ना विकास कमीशन व वसूली से प्राप्त होने वाले अंशदान का लेखा जोखा ठीक प्रकार से रखना।
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20 |
कर निर्धारण अधिकारी से फार्म 8 व 8क समय से भिजवाना सुनिश्चित करना।
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21 |
प्रत्येक माह में इस प्रकार निरीक्षण करेगें कि प्रत्येक खाण्डसारी निरीक्षक के अधीनस्थ समस्त इकाइयों का 15 प्रतिशत कवर हो जाय। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत अविकल्पित इकाईयों होगीं।
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22 |
इकाइयों के प्रारम्भ करने एवं बन्द करने की तिथियों के समय दौरा करके अधिक से अधिक इकाइयों का सत्यापन करेंगें ।
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23 |
अनाधिकृत रूप से कार्य करते हुए पकड़ी गयी इकाई पर अभियोजन के साथ-साथ नियमानुसार कर निर्धारण भी कराना ।
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