गन्ना आयुक्त को उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-3 में सहकारी गन्ना विकास समितियों/सहकारी चीनी मिल समितियों के पदेन निबन्धक के अधिकार प्रदत्त हैं। गन्ना आयुक्त/ निबन्धक, उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम-1965 एवं तद्विषयक नियमावली-1968 की विभिन्न धाराओं एवं नियमों के अधीन सहकारी गन्ना विकास समितियों/चीनी मिल समितियों में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। निबन्धक के सहयोग हेतु गन्ना आयुक्त कार्यालय में समिति खण्ड स्थापित है।
समिति खण्ड में सहकारी गन्ना विकास समितियों के निबन्धन, समितियों के प्रतिमान उपविधियों में संशोधन, समितियों का समापन, विघटन, निरीक्षण, अडिट, लाभांश वितरण तथा चुनाव आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।