निर्माण प्रक्रिया
सम्पर्क मार्गों का चयन-
प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र/ गन्ना विकास परिषद के अन्तर्गत गत तीन वर्ष की गन्ना आपूर्ति के आधार पर ग्रामों की एक सूची घटते क्रम में प्रत्येक वर्ष मंत्री, गन्ना विकास परिषद द्वारा तैयार की जायेगी। सड़कों के चयन के समय ग्रामों की उपलब्ध सूची के अनुसार सर्वाधिक आपूर्ति वाले ग्रामों को चक्रानुक्रम में रखते हुये निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी :-
1.
यदि ग्राम सम्पर्क मार्ग विहीन अथवा असंतृप्त है तो उसे एकल सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा।
2.
उपरोक्त आधार पर ही एक ग्राम से दूसरे ग्राम (थ्रू-रूट्स) होते हुये मुख्य मार्ग से जोड़ा जायेगा तथा ग्रामों के अन्दर बिलट अप क्षेत्रों में निर्धारित ज्यामितीय पूर्ण होने पर सी0सी0 रोड का निर्माण भी किया जा सकेगा।
3.
जिन ग्रामों के अन्दर से होते हुये गन्ना यातायात सम्भव न हो, वहॉ वैकल्पिक/बाईपास मार्ग निर्मित किया जायेगा।
4.
ग्रामों को संबंधित गन्ना क्रय केन्द्रों एवं गन्ना क्रय केन्द्रों को चीनी मिल से जोड़ने का कार्य किया जायेगा।
5.
चयनित सम्पर्क मार्ग का एक सिरा किसी पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ना चाहियें।
   
प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र/ गन्ना विकास परिषद क्षेत्र अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा स्थापित किये जाने वाले क्रय केन्द्रों की विगत तीन वर्षों की गन्ना आपूर्ति के आधार पर एक सूची घटते क्रम में प्रत्येक वर्ष मंत्री, गन्ना विकास परिषद द्वारा तैयार की जायेगी। सर्वाधिक आपूर्ति वाले गन्ना क्रय केन्द्रों को चक्रानुक्रम में रखते हुये चीनी मिलों से जोड़ने वाले मुख्य मार्गों से जोड़ा जायेगा।

सड़क निर्माण में चीनी मिल गेट एरिया को विकसित करने हेतु 1 में वर्णित ग्रामों की सूची से सर्वाधिक आपूर्ति वाले ग्रामों को क्रमवार सीधे चीनी मिल गेट से जोड़ा जायेगा।

नई चीनी मिल क्षेत्रों में चीनी मिल के प्रस्तावानुसार गन्ना बाहुल्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जायेगा।

गन्ना कृषकों द्वारा अपने गन्ना मूल्य से सड़क विशेष के निर्माण हेतु कराई गयी स्वैच्छिक कटौती के धन से संबंधित सड़क का निर्माण कराया जायेगा।

चीनी मिलों द्वारा दिये गये विशेष अंशदान से उनके द्वारा प्रस्तावित सड़कों का प्राथमिकता के आधार पर चयन हेतु निर्णय होगा।

अनुरक्षण कार्यों के चयन में भी 1 एवं 3 में वर्णित सूची के अनुसार सर्वाधिक आपूर्ति वाले ग्रामों को, प्रस्तावित सम्पर्क की वर्तमान दशा के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

उ0प्र0शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्राथमिकताओं का समावेश भी चयन में किया जायेगा।



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